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दिल्ली बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अदालतों में होने वाली हड़ताल पर लगी रोक

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली बार एसोसिएशन ने नए ट्रैफिक चालान सिस्टम को लागू करने से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के सभी अदालतों में होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गुरुवार को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।
 

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली बार एसोसिएशन ने नए ट्रैफिक चालान सिस्टम को लागू करने से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के सभी अदालतों में होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गुरुवार को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।

इस दौरान दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कानून मंत्री और परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने नए नोटिफिकेशन के अमल पर रोक लगाने का फैसला लिया। इस दौरान वकीलों ने नए सिस्टम को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं सामने रखीं।

बैठक में वकीलों के सुझावों पर विचार के बाद आगे ठोस समाधान निकाला जाएगा, ऐसा कहा गया। बैठक में वकीलों की चिंताओं पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। दिल्ली में ट्रैफिक चालान के निपटारे के नए सिस्टम के लागू होने पर फिलहाल बार एसोसिएशन ने रोक लगा दी है।

दिल्ली सरकार ने नए चालान सिस्टम पर वकीलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात ध्यान से सुनी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नए चालान सिस्टम को लागू करने को लेकर वकीलों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है।

इसको लेकर मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में नए चालान सिस्टम को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर वकीलों की ओर से एक ज्ञापन मिला है। इस ज्ञापन को जांच के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है और इसे एलडी और सीएम के ध्यान में भी लाया जाएगा। तब तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया जा रहा है कि वे 14 सितंबर 2026 की नोटिफिकेशन के लागू होने की प्रक्रिया को रोक दें।

इसी के तहत 24 सितंबर को वकीलों का काम से दूर रहने का फैसला फिलहाल टाला गया है और 24 सितंबर का प्रस्तावित विरोध मार्च भी स्थगित कर दिया गया है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी