चीनी प्रधानमंत्री ने ‘बाहरी निवेश संबंधी राज्य परिषद के विनियम’ जारी किए
बीजिंग, 1 जून (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में राज्य परिषद के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर ‘बाहरी निवेश संबंधी राज्य परिषद के विनियम’ जारी किए हैं। ये विनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।
इन विनियमों का उद्देश्य उच्च स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना, बाहरी निवेश के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को प्रोत्साहित करना, निवेश गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन करना, निवेशकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को सुरक्षित रखना है। विनियमों में कुल 34 अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।
पहला, अनुप्रयोग क्षेत्र का स्पष्टीकरण। बाहरी निवेश, जिसे विदेशी निवेश भी कहा जाता है, से संबंधित ये नियम उन गतिविधियों पर लागू होंगे, जिनमें चीन के निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों या क्षेत्रों में स्थित उद्यमों, परिसंपत्तियों अथवा संबंधित मामलों में अधिकार और हित प्राप्त करते हैं। हांगकांग, मकाऊ और ताइवान में चीनी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश का प्रबंधन भी इन विनियमों के अंतर्गत किया जाएगा।
दूसरा, समग्र आवश्यकताओं का निर्धारण। बाहरी निवेश कार्यों में समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा को लागू किया जाएगा। साथ ही, बाहरी निवेश प्रबंधन और सेवा प्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा तथा निवेश की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाया जाएगा।
तीसरा, व्यापक सेवाओं में सुधार। राज्य व्यापक विदेशी सेवा प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके साथ ही, प्रांतीय स्तर की सरकारें और उनके संबंधित विभाग अपनी सार्वजनिक सेवा क्षमताओं और सेवा स्तर में सुधार करेंगे।
चौथा, प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा। नियामक उपायों को और बेहतर बनाया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान वर्गीकृत और स्तरीकृत निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही, जोखिम नियंत्रण और रोकथाम को मजबूत करते हुए बाहरी निवेश की वैज्ञानिकता और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।
पांचवां, बाहरी निवेश की सुरक्षा को सुदृढ़ करना। चीनी राज्य परिषद के संबंधित विभाग निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करेंगे। साथ ही, निवेशकों को सुरक्षा जोखिमों से बचाव के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
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