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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 11 लीगल असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए तुरंत करें आवेदन, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि

रायपुर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। उच्च न्यायालय में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। दरअसल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संविदा के आधार पर निश्चित मानदेय पर विधि सहायक (लीगल असिस्टेंट) के कुल 11 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित कर रिक्तियों की घोषणा की है।
 

रायपुर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। उच्च न्यायालय में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। दरअसल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संविदा के आधार पर निश्चित मानदेय पर विधि सहायक (लीगल असिस्टेंट) के कुल 11 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित कर रिक्तियों की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से 11 लीगल असिस्टेंट पदों के लिए जारी रिक्तियों में सामान्य वर्ग के 6, एससी के 2, एसटी के 2 और ओबीसी का 1 पद शामिल हैं। वहीं, कुल रिक्तियों में से 2 पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

लीगल असिस्टेंट के इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लें।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच-पड़ताल, दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह होगी।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से यह नियुक्ति शुरू में एक वर्ष के लिए संविदात्मक आधार पर होगी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। भर्ती अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक होगी और यह माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के अधीन होगी।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम