Aapka Rajasthan

चेन्नई : सीबीआई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी मामले में सात को सुनाई सजा

चेन्नई, 27 मार्च (आईएएनएस)। चेन्नई की सीबीआई अदालत ने पूर्व वरिष्ठ कर सहायक बाबू प्रसाद कुमार और छह अन्य निजी व्यक्तियों बी प्रवीण कुमार, ट्रेवेलिन मैरियन कॉर्नील, पी स्टीफन, ए गोपिकृष्णा, वेंकटेश और सी गुनेसेलन को इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया।
 
चेन्नई : सीबीआई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी मामले में सात को सुनाई सजा

चेन्नई, 27 मार्च (आईएएनएस)। चेन्नई की सीबीआई अदालत ने पूर्व वरिष्ठ कर सहायक बाबू प्रसाद कुमार और छह अन्य निजी व्यक्तियों बी प्रवीण कुमार, ट्रेवेलिन मैरियन कॉर्नील, पी स्टीफन, ए गोपिकृष्णा, वेंकटेश और सी गुनेसेलन को इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया।

अदालत ने सभी को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुल 2.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह मामला 31 दिसंबर 2019 को सीबीआई में दर्ज किया गया था। शिकायत चेन्नई के सहायक आयुक्त इनकम टैक्स की ओर से आई थी।

आरोप है कि अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान का उपयोग करके 4 जून 2015 से 31 अगस्त 2019 के बीच इनकम टैक्स रिफंड जारी किए, जिससे आयकर विभाग को लगभग 2.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जांच में सामने आया कि बाबू प्रसाद कुमार ने इस धोखाधड़ी में प्रमुख भूमिका निभाई और अवैध राशि को परिवार और सहयोगियों के जरिए छुपाने का प्रयास किया।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 1 मार्च 2021 को सभी सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल के बाद अदालत ने सभी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी की प्रभावी जांच और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के हमारे सतत प्रयास को दर्शाता है।” इस मामले की सजा यह संदेश देती है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में छह स्थानों पर तलाशी के बाद सिम बॉक्स आधारित साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद विलाल और मोहम्मद दिलशाद नामक आरोपियों को मेरठ जिले से साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

एजेंसी के अनुसार, यह मामला सिम बॉक्स तकनीक के माध्यम से तैनात किए गए बल्क सिम कार्डों के दुरुपयोग से संबंधित है, जो अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेट-आधारित कॉलों को स्थानीय कॉलों के रूप में रूट करने में सक्षम बनाता है, एक ऐसी विधि जिसका उपयोग अक्सर पहचान छिपाने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है।

जांच में पता चला कि जनवरी 2025 में एक निजी कंपनी का गठन किया गया था, जिसके नाम पर कर्मचारियों के उपयोग के लिए 108 सिम कार्ड खरीदे गए थे। हालांकि, बाद में नागरिकों ने राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और चकशु पोर्टल पर इन नंबरों की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में सूचना दी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीएससी