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बिहार: थाने में होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

आरा, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले में संदेश थाना परिसर में रविवार रात गोली लगने से 25 वर्षीय होमगार्ड जवान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गोली सहकर्मी की सर्विस राइफल से चली थी। पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है और घटना को लेकर हादसा तथा हत्या, दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।
 

आरा, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले में संदेश थाना परिसर में रविवार रात गोली लगने से 25 वर्षीय होमगार्ड जवान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गोली सहकर्मी की सर्विस राइफल से चली थी। पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है और घटना को लेकर हादसा तथा हत्या, दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।

मृतक की पहचान सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव निवासी मोनल कुमार राय के रूप में हुई है। बताया गया कि रविवार रात करीब 10 बजे संदेश थाना परिसर में गोली चलने की घटना हुई। गोली लगने के बाद जवान को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि जवान की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है और एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है।

एसपी ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोली गलती से चली थी या जानबूझकर फायर किया गया था। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, जिस जवान की सर्विस राइफल से गोली चली थी, उसकी राइफल बरामद कर ली गई है। घटना के बाद वह जवान कुछ देर तक थाना परिसर में मौजूद था, लेकिन बाद में वहां से चला गया। पुलिस उसके परिजनों के संपर्क में है और उसके सामने आने के बाद उसका पक्ष भी लिया जाएगा। परिजनों की ओर से घटना को हत्या बताए जाने के सवाल पर एसपी ने कहा कि यह जांच का विषय है कि मामला हत्या का है या दुर्घटनावश गोली चलने का।

एसपी ने कहा कि मृतक के परिवार को होमगार्ड के प्रावधानों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तत्काल सहायता योजना के तहत राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा आश्रितों को दो वर्ष तक दो हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। ऑन-ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाले अन्य मुआवजे और सुविधाओं का लाभ भी नियमानुसार परिजनों को दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके