भोपाल में ट्रेन चेन पुलिंग करने वाले 1746 पकड़े गए
भोपाल, 25 मई (आईएएनएस)। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल में रेल यात्रा में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कारवाई की गई है। बीते चार माह में ट्रेन की चेन पुलिंग करने वाले 1746 पकड़े गए। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि भोपाल रेल मंडल की सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं।
अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। भोपाल मंडल द्वारा इस वर्ष 2026 के चार माह जनवरी से अप्रैल तक में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 1746 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
जनवरी में 495 मामले, फरवरी में 391, मार्च में 420 तथा अप्रैल में 440 मामले पकड़े गए, जिनसे जुर्माना क्रमशः 11,0720 रुपए, 85,000 रुपए, 87,345 रुपए एवं 66,650 रुपए वसूला गया। भोपाल मंडल के मुताबिक, सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। उक्त कृत्य से रेल संचालन विपरीत प्रभाव पड़ता है। ट्रेन की चेन पुलिंग से समयपालनता प्रभावित होती है, अन्य यात्रियों को परेशानी होती है, इसके साथ रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वे इन पहलों का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
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