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बंगाल हिंसा 2021 मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

मुर्शिदाबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में स्थित पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों (करीम शेख और सैयद तरजेन हुसैन) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अन्य अपराधों के लिए उन्हें अलग-अलग अवधि की कठोर कारावास की सजा भी दी गई है। ये दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
 

मुर्शिदाबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में स्थित पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों (करीम शेख और सैयद तरजेन हुसैन) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अन्य अपराधों के लिए उन्हें अलग-अलग अवधि की कठोर कारावास की सजा भी दी गई है। ये दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

साल 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव-बाद हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों (खासकर दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास) के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

हाईकोर्ट के उक्त आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की एससीबी कोलकाता इकाई ने 27 मई 2022 को मामला दर्ज किया। यह मामला पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर फराक्का पुलिस स्टेशन (मुर्शिदाबाद) में दर्ज लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों करीम शेख और सैयद तरजेन हुसैन पर आईपीसी की धारा 376डीए, 365 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे।

ट्रायल के बाद, अदालत ने 28 जुलाई 2026 को आरोपियों करीम शेख और सैयद तरजेन हुसैन को दोषी ठहराया और 29 जुलाई 2026 को उन्हें सजा सुनाई। मुर्शिदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को दिए जाने वाले 5,00,000 रुपए के मुआवजे के अलावा, आरोपी की एम्बुलेंस की बिक्री से मिली रकम भी पीड़ित को दी जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/