'बाहरी निवेश के प्रशासन के लिए उपाय' 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे
बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने 22 अक्टूबर को 'बाहरी निवेश के प्रशासन के उपाय' जारी किए, जिनमें बाहरी निवेश के विकास और सुरक्षा के लिए बेहतर संस्थागत गारंटी प्रदान की गई है। नए उपाय 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होंगे, जिसके बाद 2017 में जारी 'उद्यमों द्वारा विदेशी निवेश के प्रशासन के उपाय' निरस्त कर दिए जाएंगे।
नए उपायों का उद्देश्य बहिर्गामी निवेश के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना, निवेशकों और उनके बहिर्गामी निवेशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करना है।
नए विनियमों में 76 अनुच्छेद हैं, जिन्हें छह अध्यायों में विभाजित किया गया है: सामान्य प्रावधान, विदेशी निवेश के लिए मार्गदर्शन और सेवाएं, विदेशी निवेश का पर्यवेक्षण, विदेशी निवेश का संरक्षण, कानूनी दायित्व और पूरक प्रावधान। नीतिगत निरंतरता बनाए रखते हुए, नए विनियम नई स्थिति के अनुकूल हैं और "उद्यमों द्वारा विदेशी निवेश के प्रशासन के उपाय" की तुलना में तीन मुख्य पहलुओं में संशोधित किए गए हैं।
(साभार - चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
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