अवैध होर्डिंग्स मामले में भाजपा नेताओं पर एफआईआर की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कथित अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
यह याचिका शिव कुमार सक्सेना नामक याचिकाकर्ता ने दायर की है। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं।
याचिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य भाजपा नेताओं का नाम भी शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे नगर निगम और संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है।
बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया। अब अदालत 13 अप्रैल को इस याचिका पर अगली सुनवाई करेगी। इस दौरान कोर्ट यह भी तय कर सकता है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं या नहीं।
यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा राजनीतिक नेता।
अब सभी की नजरें 13 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।
--आईएएनएस
पीएम
