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अफ्रीकी महिलाओं से मारपीट मामले में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को किया बरी

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती और 16 अन्य को 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सुनाया।
 
अफ्रीकी महिलाओं से मारपीट मामले में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को किया बरी

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती और 16 अन्य को 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सुनाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अफ्रीकी महिलाओं के बयान स्वीकार्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुईं। अदालत ने पाया कि भीड़ द्वारा 'गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने' का कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। पुलिस द्वारा मामले की एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को भी अभियोजन पक्ष तर्कसंगत तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया।

आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि सोमनाथ भारती केवल एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने गए थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। सोमनाथ भारती ने एक्स पर लिखा, "12 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, वर्ष 2014 के प्रसिद्ध खिरकी मामले में, जिसमें मैं और खिरकी, जहापनाह और हौजरानी के 17 अन्य निवासी शामिल थे, सभी आरोपियों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है। यह मामला युगांडा और अन्य दक्षिण अफ्रीकी देशों से संबंधित ड्रग माफिया और मानव तस्करों के खिलाफ कथित कृत्यों के आरोप में दर्ज किया गया था।"

15 और 16 जनवरी, 2014 की मध्यरात्रि को तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में एक घर पर छापा मारा था। आरोप लगाया गया था कि भारती और उनके समर्थकों ने वहां रहने वाली अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट की थी। सोमनाथ भारती का दावा था कि उन्हें स्थानीय निवासियों से शिकायत मिली थी कि उस इलाके में ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का रैकेट चल रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

बता दें कि सोमनाथ भारती पर नोएडा के एक न्यूज़ चैनल की एंकर ने लाइव शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा, पत्नी लिपिका मित्रा ने 2015 में घरेलू हिंसा, मानसिक/शारीरिक उत्पीड़न और गर्भवती होने पर कुत्ता छोड़ने का आरोप लगाया था। 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट और बाड़ तोड़ने के मामले में 2021 में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी।

--आईएएनएस

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