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आय वृद्धि योजना पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुई? झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची, 3 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
 

रांची, 3 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सरकार से पूछा है कि योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है और पात्र लाभुकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 के बाद से रांची जिले के बेरोजगार युवाओं को आय वृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 में इस योजना के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो सकी और उसे वापस कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि लाभुकों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी।

इसके जवाब में पता चला कि जिला कल्याण पदाधिकारी ने लाभुकों की सूची सत्यापन के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी थी, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृत सूची वापस नहीं आई है। इसके कारण पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में बेरोजगार युवाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में लगातार देरी और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

अदालत ने राज्य सरकार से योजना के संचालन, लाभुकों के चयन और लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी