लाल किला ब्लास्ट केस : 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ी
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने गुरुवार को मामले के सभी 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी है।
सभी 11 आरोपियों को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया। राऊज एवेन्यू कोर्ट की एनआईए कोर्ट अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर अगली सुनवाई 21 नवंबर को करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनआईए द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में एनआईए ने पिछले महीने 75,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस धमाके का मुख्य साजिशकर्ता उमर उन नबी था, जो खुद आत्मघाती हमलावर था और धमाके में मारा गया था। उसका नाम भी चार्जशीट में शामिल है।
एनआईए ने चार्जशीट में उमर उन नबी के अलावा जिन लोगों के नाम शामिल किए हैं, उनमें जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद, यासिर अहमद डार, और डॉ. मुजम्मिल शकील, आमिर राशिद अली, अहमद डार और शोएब के नाम शामिल हैं।
इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह धमाका 10 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसने पूरी राजधानी को दहला दिया था। एनआईए इस मामले की गहन जांच कर रही है और 75 हजार पन्नों की चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। अब सभी की नजर 21 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है।
--आईएएनएस
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