पत्नी के हत्यारे पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत खारिज, एसपी ने दिया है गिरफ्तारी का आदेश

हजारीबाग, 31 जनवरी (आईएएनएस)। अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका हजारीबाग जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
दूसरी तरफ, हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को निर्देश दिया है कि संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार करें। जिला अदालत में शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपी अशोक कुमार के अधिवक्ता राजकुमार ने उन्हें निर्दोष बताया।
उन्होंने कहा कि यह मौत हादसे में हुई है और उनके मुवक्कील को दुर्भावना के तहत फंसाया गया है। दूसरी तरफ, सरकारी अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिन्हा ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर करने से इनकार किया था।
पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनिता कुमारी 26 दिसंबर, 2024 को हजारीबाग स्थित सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों के बीच आग लगने से बुरी तरह झुलस गई थीं। बाद में रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
इस मामले में अनिता कुमारी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने एसडीओ और उनके परिवार के लोगों पर उनकी बहन को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस घटना को लेकर हजारीबाग शहर में मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया था। इस बीच झारखंड सरकार ने उन्हें इस पद से हटाकर रांची में प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग भेज दिया था।
इस मामले में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता भी संज्ञान लेते हुए हजारीबाग रेंज के डीआईजी को पत्र लिखकर केस की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दे चुके हैं।
--आईएएनएस
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