पेंशनधारकों के लिए चेतावनी! 31 मार्च तक नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी पेंशन, फटाफट निपटा ले

नागौर न्यूज़ डेस्क - मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राज्य सरकार की ओर से आने वाली पेंशन काफी अहम साबित होती है। कहीं न कहीं यह पेंशन हर वर्ग के व्यक्ति की आय का जरिया है। अगर आप राज्य सरकार की ओर से पेंशन धारक हैं और आपको हर माह राज्य सरकार की ओर से पेंशन मिलती है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम साबित होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 31 मार्च तक वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन बंद भी हो सकती है। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि जिले में 2 लाख 58 हजार से अधिक पेंशनर्स हैं।
इनमें से करीब 86 फीसदी ने सत्यापन करवा लिया है। लेकिन अभी भी 36 हजार 700 से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन लंबित है। लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र या ई-मित्र प्लस सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक्स से सत्यापन करवा सकते हैं। जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं हो रहे हैं, वे आईरिस स्कैन से सत्यापन करवा सकते हैं। अधिकारी पेंशनर का पीपीओ नंबर पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके जरिए सत्यापन पूरा होगा। पेंशनर पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी अपना बैंक खाता अपडेट करवा सकते हैं। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसके बाद सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।
सत्यापन के लिए उपलब्ध विकल्प
पंचायत प्रसार अधिकारी दीपक बेनीवाल ने बताया कि पेंशन का भौतिक सत्यापन ई-मित्र केंद्र या ई-मित्र कियोस्क से बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकग्निशन या एंड्रॉयड मोबाइल एप से बायोमेट्रिक तथा ओटीपी सत्यापन से संबंधित अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के जरिए किया जा सकता है। कुछ पेंशनरों का सत्यापन बायोमेट्रिक पहचान या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अभाव में नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में पेंशन पोर्टल पर नया विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत पेंशनर्स को अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पीपीओ, जनआधार, आधार आदि के आधार पर सत्यापन कराना होगा। इस प्रक्रिया में अधिकारी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए वार्षिक सत्यापन किया जाएगा।