Nagaur नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को सजा
नागौर न्यूज़ डेस्क, 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप के करीब साढ़े 5 साल पुराने मामले में आज मेड़ता की विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या- 1 ने अहम फैसला सुनाया है। नागौर जिले के गच्छीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मेड़ता के विशिष्ट पोक्सो न्यायालय संख्या- 1 के विशिष्ठ लोक अभियोजक जगदीश सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या- 1 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी खुनखुना थाना क्षेत्र के बगरवालिया गांव निवासी टीकूराम उर्फ अजय और बिणजारी गांव निवासी रिछपाल को 20 साल के कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अप्रैल 2019 के इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश हुए। वहीं 29 दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए गए।