Nagaur शेट्टी हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पण्डित की तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज
Feb 7, 2025, 09:13 IST
नागौर न्यूज़ डेस्क, नागौर सुपारी किलर संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या के मास्टर माइण्ड सुनील उर्फ पण्डित की जमानत अर्जी न्यायलय ने खारिज कर दी। यह तीसरा मौका है जब सुनील की जमानत याचिका अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-दो ने खारिज की है। इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार दस में से चार आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जबकि एक गैंगस्टर अनिल उर्फ छोटिया अब तक फरार है।आरोपी सुनील उर्फ पण्डित की ओर से एडवोकेट हरिप्रसाद सांचौरा ने अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सांचौरा ने सुनील उर्फ पण्डित की पैरवी करते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में सह आरोपी बजरंग लाल, नवीन उर्फ नवीन सेठ, प्रवीण उर्फ पप्पल के साथ संदीप लांबा उर्फ गोलू की जमानत हो चुकी है। सुनील उर्फ पण्डित ना तो एफआईआर में नामजद है ना ही उसने अपराध करने संबंधी बयान दिए हैं। वो लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अन्वीक्षा में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुनील उर्फ पण्डित ने स्वयं पुलिस को बताया कि उसने अनिल छोटिया, दीपक उर्फ दीप्ति यादव समेत कुछ अन्य के साथ संदीप उर्फ शेट्टी को मारने की प्लानिंग की थी। उसने ही संदीप उर्फ शेट्टी की रैकी कर इन्हें सूचना दी। यह सब बताता है कि वो आपराधिक षडय़ंत्र में पूरी तरह शामिल रहा है। ऐसे में उसे जमानत देना न्यायोचित नहीं है।
सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-दो डॉ नरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने आदेश में कहा कि सुनील उर्फ पण्डित पर संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या/षडय़ंत्र में शामिल होने का आरोप है। उसने पुरानी रंजिश को लेकर यह अपराध किया है। अपराध की गंभीरता व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी की ओर से पेश यह तीसरी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
