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Nagaur बीमा कंपनी की और से वाहन मरम्मत राशि पर ब्याज देने का आदेश

 
Nagaur बीमा कंपनी की और से वाहन मरम्मत राशि पर ब्याज देने का आदेश
नागौर न्यूज़ डेस्क, नागौर  यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमित वाहन के बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद परिवादी के बीमा क्लेम को खारिज करना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नागौर ने इसे सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वे परिवादी को बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत पर खर्च हुई राशि एवं इस अवधि में दूसरा वाहन किराए पर ले जाने पर खर्च हुई राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करें। साथ ही उसे हर्जे-खर्चे के रूप में 10 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएं।

यह था मामला

नागौर के मच्छियों का चौक निवासी ओमप्रकाश कांगसिया ने 5 अक्टूबर, 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसकी ओर से क्रय किया गया वाहन हुण्डई आई 10 स्पोर्ट बीमा अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी मरम्मत अधिकृत डीलर से करवाई, लेकिन बीमा कम्पनी ने मरम्मत के बावजूद क्लेम मंजूर नहीं करते हुए 8 अगस्त, 2023 के पत्र भेजकर आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने एवं क्लेम विड्रॉ करने का झूठा आधार बनाकर खारिज कर दिया।

आयोग ने जवाब ही बंद किया

मामला आयोग के समक्ष आने पर बीमा कम्पनी को नोटिस भेजा गया, लेकिन बीमा कम्पनी की ओर निर्धारित अवधि में जवाब ही नहीं दिया गया, जिस पर आयोग ने जवाब ही बंद कर दिया। बहस के दौरान बीमा कंपनी ने जवाब पेश किया जो निर्धारित अवधि के बाद होने एवं पहले से ही जवाब बंद होने से इसे पढा ही नहीं गया, बल्कि आयोग ने इसे पत्रावली के डी भाग में रख दिया।