Aapka Rajasthan

Nagaur जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दो अलग-अलग मामलों में फैसला

 
Nagaur जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दो अलग-अलग मामलों में फैसला

नागौर न्यूज़ डेस्क,  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमित फसल का मुआवजा मय ब्याज के देने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट निम्बाराम काला ने बताया कि मूण्डवा निवासी रामकिशोर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मूंग की फसल का बीमा कराया था। फरवरी 2021 में बारिश की वजह से फसल नष्ट हो गई। उसने कम्पनी में दावा किया तो बीमा कम्पनी ने उसे क्लेम नहीं दिया। इस पर उसने आयोग में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास व सदस्य चंद्रकला व्यास ने फसल बीमा की राशि मय नौ फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। साथ ही दस हजार रुपए परिवाद व्यय व मानसिक वेदना के देने को कहा। इसी तरह मूण्डवा निवासी रामप्रकाश जाट की पैरवी एडवोकेट निम्बाराम ने की। इस पर आयोग ने परिवादी को एक लाख 94 हजार 499 रुपए मय नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए। मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के दस हजार रुपए भी देने को कहा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कम्पनी को फसल के नुकसान पर मय ब्याज दो माह में बीमा धन देने के आदेश दिए। मेड़ता तहसील निवासी अम्बालाल गाड़िया लुहार की ओर से एडवोकेट राजाराम अरिया ने आयोग में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि कपास-मूंग की फसल को नुकसान हुआ। राजस्व विभाग ने इसकी रिपोर्ट भी दी पर बैंक ने मुआवजे का भुगतान करने से मना कर दिया। बीमा कंपनी ने भी इससे इनकार कर दिया। इस पर सुनवाई के बाद आयोग ने दो माह में फसल का बीमा धन एक लाख 22 हजार 330 रुपए मय नौ फीसदी ब्याज के दो माह में देने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के दस हजार रुपए देने के आदेश दिए।