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Nagaur आदेश देकर भूले डिस्कॉम अभियंता, एक साल बाद भी नहीं हटे सड़कों बीच खड़े पोल

 
Nagaur आदेश देकर भूले डिस्कॉम अभियंता, एक साल बाद भी नहीं हटे सड़कों बीच खड़े पोल

नागौर न्यूज़ डेस्क, नागौर  जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़कों के किनारे व बीच में लगे बिजली के खभों (पोल) को उचित दूरी पर लगाने के लिए 5 फरवरी 2024 को डिस्कॉम के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (एसई) ने सहायक अभियंताओं को आदेश जारी किए थे। एक साल पूरा हो गया, लेकिन इस सबन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले की तरह सड़कों के किनारे बिजली पोल लगाए जा रहे हैं। इधर, जिला मुयालय पर सड़कों के बीच खड़े पोल हादसों के सबब बने हुए हैं।

जानिए, क्या था एसई का आदेश

एक साल पहले डिस्कॉम एसई ने जिले के सहायक अभियंताओं के नाम आदेश जारी किया था। उसमें उन्होंने 31 जनवरी 2024 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलक्टर की ओर से दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विद्युत विभाग ने सड़क किनारे बिजली के पोल लगाते समय सड़क का ‘राइट ऑफ वे’ का पालन करते हुए खभों को उचित दूरी पर स्थापित किया जाए। साथ ही यह भी बताया कि बिजली तारों की सड़क लाइन के कार्य के दौरान आईआरसी-32-1969 के नियमों की पालना करते हुए बिजली के तारों की सड़क सतह से न्यूनतम ऊंचाई 6.50 मीटर एवं बिजली के खभों की दूरी सड़क किनारे से 10 मीटर होनी चाहिए। इसके साथ पिछले छह माह में सड़क सीमा में लगाए गए विद्युत पोलों/लाइनों को भी संबंधित फर्म/ठेकेदार के माध्यम से आईआरसी (इंडियन रोड कांग्रेस) की गाइडलाइन के अनुसार शिट करवाने के निर्देश दिए।

यह है नियम

सड़क श्रेणी केन्द्र बिन्दू से लाइन की दूरी

एनएच/एसएच 45 मीटर

एमडीआर 25 मीटर

ओडीआर 15 मीटर