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Nagaur मोटे लाभ का झांसा देकर अस्सी लाख की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

 
Nagaur मोटे लाभ का झांसा देकर अस्सी लाख की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
नागौर न्यूज़ डेस्क, नागौर  अदालत ने निवेश के नाम पर एक जने से करीब 80लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने के मुय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी करीब चार माह से जेल में बंद है। गौरतलब है कि फरवरी से अप्रेल तक निवेश के नाम पर दिल्ली दरवाजा निवासी मुनव्वर (42) से करीब 87 लाख की धोखाधड़ी की गई थी।धोखाधड़ी/ठगी के मुय आरोपी मुबई निवासी सुफियान इस्माइल शेख (21) की जमानत अर्जी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संया-1 देव कुमार खत्री के समक्ष दाखिल की गई थी। आरोपी के वकील का कहना था कि उसे गलत फंसाया गया है। उसका धोखाधड़ी/ठगी से कोई लेना देना नहीं है। जिस खाते में राशि जमा कराने का उल्लेख परिवादी कर रहा है, उसे जीवराज नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। इस्माइल पर ऐसे कोई आरोप भी नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। आरोपी करीब चार माह से न्यायिक अभिरक्षा में है, मामले में अभी और समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए।

अपर लोक अभियोजक अनिल गौड ने इसका कड़ा विरोध किया। गौड का कहना था कि अनुसंधान में इस्माइल के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए गए हैं। आरोपी ने अन्य के साथ मिलकर परिवादी को निवेश के लिए उकसाया। मोटे लाभ का झांसा दिया। पांच लाख साठ हजार की राशि जिस खाते में ट्रांसफर हुई वो इस्माइल की है। उसकी 21 जून को भी यहीं से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। यह गंभीर प्रकृति का मामला है, ऐसे में जमानत खारिज की जाए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश खत्री ने जमानत याचिका खारिज कर दी।