Nagaur शहर में सजीं आतिशबाजी की दुकानें, उड़ रहीं नियमों की धज्जियां
गौरतलब है कि जिला कलक्टर ने गत 29 सितम्बर को दीपावली पर पटाखों की बिक्री करने के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. उसमें स्पष्ट लिखा था कि दीपावली पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही एक दुकान से दूसरे पटाखे की दुकान के बीच 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, लेकिन जैसे ही दुकानदारों को लाइसेंस मिले हैं, ज्यादातर ने नियमों की अवहेलना करते हुए ग्रीन पटाखों के साथ सिंथेटिक पटाखे बेचना शुरू कर दिया है। दुकानें भी पास-पास लगा रखी है। वो भी सड़कों पर, जो कि नियम विरुद्ध है।
सिंथेटिक पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सिंथेटिक पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में हर साल दीपावली पर जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को केवल ग्रीन पटाखे बेचने व लोगों को पटाखे चलाने की अनुमति दी जाती है। ये आम पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और सेहत के लिए भी कम हानिकारक होते हैं।शहर में पटाखे बेचने के लिए करीब 75 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। यदि कोई लाइसेंसधारी नियमों की अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।