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13 साल पुराने अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला, दोषियों को कड़ी सजा

 
13 साल पुराने अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला, दोषियों को कड़ी सजा

नागौर जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र में करीब 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले और अपहरण के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (संख्या-02) कुमकुम सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए दंडित किया।

यह मामला वर्ष 2011 के आसपास का बताया जा रहा है, जब कुचेरा थाना क्षेत्र में पीड़ित का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई थी और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण के बाद पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। किसी तरह पीड़ित की जान बची और मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता साबित की। बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया।

अपर सत्र न्यायाधीश कुमकुम सिंह ने फैसले में कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं, इसलिए दोषियों को कड़ी सजा देना आवश्यक है। अदालत ने दोषियों को सख्त दंड सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया और कहा कि वर्षों बाद उन्हें न्याय मिला है। वहीं, इस निर्णय को क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस जांच और प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।