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Nagaur में भरण पोषण राशि सिक्कों में नहीं देने पर लगाई रोक

 
Nagaur में भरण पोषण राशि सिक्कों में नहीं देने पर लगाई रोक 

नागौर न्यूज़ डेस्क, नागौर अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी डेगाना में वर्ष 2021 के भरण-पोषण के आवेदन पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए पति जितेंद्र निवासी उबासी को पत्नी ललिता निवासी मिथदिया को दस हजार प्रति माह भरण पोषण के रूप में रखने का आदेश दिया गया है. अरविंद गनवालिया नजीर ने बताया कि मदनलाल बालोटिया के आदेश में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डेगाना ने कहा कि कई बार पति गुजारा भत्ता की रकम सिक्कों में ही भर देता है ताकि पत्नी को अपमान और हीनता का भाव बनाया जा सके. यदि राशि एक हजार रुपये से अधिक है, तो इनकार करने का अधिकार सिक्कों में दिया जाता है।