Kota में पुलिस प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस! होली पर कोटा में पीजी-हॉस्टलों में डीजे और शराब पार्टी पर प्रतिबंध, यहां पढ़े पूरी डिटेल

कोटा न्यूज़ डेस्क - कोटा शहर पुलिस ने होली के त्यौहार पर कोचिंग विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हॉस्टल संचालक, पीजी, मेस, रेस्टोरेंट संचालक डीजे साउंड सिस्टम नहीं बजा सकेंगे और हॉस्टल की छत पर भी नहीं जाएंगे। अगर विद्यार्थी किसी भी तरह की शराब पार्टी, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ का सेवन करते पाए गए तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्टल संचालक की होगी। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 13 मार्च और 14 मार्च के लिए यह नोटिस जारी किया है।भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क और निर्मल रेजीडेंसी क्षेत्र में रहने वाले कोचिंग विद्यार्थी भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में अपने हॉस्टल से बाहर निकल आए और काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिसे देखते हुए बोरखेड़ा पुलिस ने यह निर्णय लिया है।
पुलिस थाना बोरखेड़ा द्वारा जारी नोटिस
सभी हॉस्टल, पीजी मेस रेस्टोरेंट को नोटिस दिया गया है कि होली के त्यौहार धुलंडी के मद्देनजर डीजे साउंड नहीं बजाया जाएगा।किसी भी तरह की शराब पार्टी, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी मादक पदार्थ का सेवन करते पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी छात्रावास, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट संचालक की होगी। छात्रावास, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट की छत पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत पर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा।
धुलंडी के दिन रासायनिक रंगों का उपयोग भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। छात्रावास, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट संचालक होली व धुलंडी के दिन स्वयं अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों पर निगरानी रखेंगे, व्यवस्था बनाएंगे तथा स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को सूचित करेंगे। जो भी इन निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं करेगा, उसके संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।