अब राजस्थान दूसरे राज्य की गाड़ी चलाने पर भरना होगा TAX, वरना धारा 13 और 13-ए के तहत होगी कार्यवाही, जाने क्या है पूरा मामला
कोटा न्यूज़ डेस्क - कोटा में यदि आप अन्य राज्यों के वाहन चला रहे हैं तो आपको इसका टैक्स देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग कोटा ने करीब 250 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के अनुसार यदि किसी अन्य राज्य का वाहन लगातार राजस्थान राज्य में संचालित हो रहा है तो उसे राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 के तहत राज्य कर जमा कराना जरूरी है। विभिन्न टोल बूथों, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि वाहन राजस्थान में चल रहा है, जिसके कारण वाहन पर टैक्स बकाया है।
कर जमा नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुसार राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के नियम 28 (1) के तहत संबंधित वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि वे 7 दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर बकाया राज्य कर जमा कराएं। यदि इस अवधि में कर जमा नहीं कराया जाता है और कोई समुचित साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय में आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है या टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 13 व 13-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें टैक्स जमा नहीं कराने पर वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
आदेश जारी
परिवहन विभाग ने यह नोटिस उन वाहन मालिकों को जारी किया है जो लंबे समय से दूसरे राज्यों से वाहन लाकर बिना टैक्स चुकाए राजस्थान में चला रहे हैं, जबकि नियमानुसार यदि कोई वाहन मालिक दूसरे राज्य से वाहन लाकर राजस्थान में चलाता है तो उसे राजस्थान के टैक्स का 75 फीसदी चुकाना होता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आरटीओ को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है।
पहली बार जारी हुए आदेश
आरटीओ के नोटिस के बाद शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि इससे पहले इस तरह के आदेश कभी जारी नहीं हुए थे। अब कई वाहन मालिक टैक्स जमा कराने के लिए कोटा परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं।
8 लाख से अधिक टैक्स वसूला गया
परिवहन विभाग की टीमों ने टोल बूथों और शहर में संचालित सभी सर्विस सेंटरों से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की जानकारी लेकर उन वाहन मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। इसके चलते कोटा परिवहन विभाग ने अब तक 8 लाख रुपए से अधिक का टैक्स वसूला है।
