Kota चौकीदार ने की थी महिला की हत्या, अब आजीवन कारावास
कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा महिला की नृशंस हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में अपर जिला जज क्रम 5 (ADJ 5) में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश मुनेश यादव आरोपी शंकर माली (65) निवासी अंबेडकर कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली, हाल निवासी शिव कॉलोनी उन्दालिया की डूंगरी जिला बूंदी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। जबकि एक अन्य आरोपी शम्भू को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। आरोपी ने फार्म हाउस में 40 साल की महिला को शरण देने के बहाने बुलाया। फिर क्रिकेट बेट से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया।
सिर में बैट मारकर की थी महिला की हत्या
अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि 4 जनवरी 2019 को आकाशवाणी कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी मैनेजर भीष्म कुमार ने नयापुरा कोटा थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया 3 साल से प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए धर्मराज को चौकीदार रख रखा है। धर्मराज 2 माह पहले काम के सिलसिले में उसके गांव बोली बूंदी गया था। जाने से पहले वो शंकर माली को चौकीदार लगा कर गया था। दो माह से सम्पत्ति पर चौकीदार का काम शंकर ही देख रहा था। धर्मराज जब आकाशवाणी फार्म हाउस पर गया तो उसे खून के सनी महिला की लाश दिखी। शंकर माली ने उसे भाग जाने की बात कहते हुए मारने की धमकी दी। शिकायत में लिखा कि शंकर माली ने अज्ञात महिला की हत्या कर दी। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी करवाई। मौके से खून से सना क्रिकेट बैट, कपड़े, मोबाइल,आधार कार्ड,जब्त किया। हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 32 गवाहों के बयान करवाए गए और 129 दस्तावेज पेश किए।