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Kota 14 साल की नाबालिग को अगवा करने के आरोप में रेप के आरोपी को 20 साल की जेल

 
Kota 14 साल की नाबालिग को अगवा करने के आरोप  में रेप के आरोपी को 20 साल की जेल
कोटा  न्यूज़ डेस्क, कोटा नाबालिग से दुष्कर्म के करीब सालभर साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी नन्दकिशोर (29) निवासी जुल्मी थाना सुकेत को 20 साल कठोर कारावास व 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 14 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कोटा व झालावाड़ में 3 दिन तक होटल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि 1 मार्च 2022 को परिजनों ने सुकेत थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था, 28 फरवरी को वो रोज की तरह पति पत्नी मजदूरी करने काम पर गए थे। घर पर उसकी 14 साल व 11 साल की बेटी मौजूद थी। दोपहर में 14 साल की बेटी सामान लेने बाजार गई थी। जो शाम तक वापस नहीं लौटी। बड़ी बेटी 8 वीं कक्षा में पढ़ती है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान कराए। 33 दस्तावेज पेश किए।