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Kota बिना वीजा प्रवेश मामले में विदेशी नागरिक को मिली जेल की सजा

 
Pratapgarh रिश्ते को शर्मसार करने वाले मौसा को आजीवन कारावास की सजा 

कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा की अपर सेशन न्यायाधीश,क्रम 3 (ADJ- 3) ने विदेशी नागरिक को 2 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी UGOCHUKWU (23) नाइजीरिया का रहने वाला है। जो तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। उसके पास वैध वीजा नहीं था। वो भारत में बिना पासपोर्ट व वीजा के घूम रहा था। ये था मामला मामले के अनुसार मार्च 2024 में दिल्ली-मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12952) के एसी कोच बी 10 में नाइजीरियन यात्री सफर कर रहा था।

पूछताछ करने पर नाइजीरियन ने टीटीई को अपना वीजा नहीं दिखा। टीटीई ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी। जिसके बाद जीआरपी एक्टिव हुई। नाइजीरियन यात्री को कोटा स्टेशन पर उतारकर थाने लाया गया। वहां उससे खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। दस्तावेजों की जांच में पुलिस को नाइजीरियन के पास वीजा नहीं मिला। पूछताछ में उसने फुटपाथ पर रहना बताया। इसके बाद जीआरपी ने नाइजीरियाई के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 14 A विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया था।