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रॉन्ग-साइड गाड़ियां चलाने पर चालान के साथ केस भी होगा, ट्रैफिक पुलिस की सख्त चेतावनी; 25 FIR दर्ज

 
रॉन्ग-साइड गाड़ियां चलाने पर चालान के साथ केस भी होगा, ट्रैफिक पुलिस की सख्त चेतावनी; 25 FIR दर्ज

गलत दिशा में वाहन चलाकर शॉर्टकट लेने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि रॉन्ग-साइड ड्राइविंग केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे सामने से आने वाले वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार चालान के साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

सिर्फ चालान काटकर नहीं छोड़ा जाएगा

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कई वाहन चालक समय और दूरी बचाने के लिए सड़क की गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाते हैं। खासकर मुख्य सड़कों, कट और डिवाइडर वाले मार्गों पर इस तरह वाहन चलाने से सामने से आने वाले वाहनों के साथ टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।

पुलिस का कहना है कि रॉन्ग-साइड चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस पहले भी विशेष अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अगस्त में दो दिन के अभियान के दौरान रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के 544 चालान किए गए थे।

25 मामलों में FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के मामलों में अब तक 25 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर गलत दिशा में वाहन चलाने से किसी दूसरे व्यक्ति की जान खतरे में पड़ती है या परिस्थितियां गंभीर होती हैं तो मामला केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा।

गलत दिशा में वाहन चलाने पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस ने ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में इसी तरह की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

शॉर्टकट के चक्कर में न लें जोखिम

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कुछ मिनट बचाने के लिए रॉन्ग-साइड जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। गलत दिशा से आने वाले वाहन का अंदाजा सामने से सही दिशा में आ रहे चालक को समय पर नहीं लग पाता। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाने या वाहन मोड़ने की कोशिश से दुर्घटना हो सकती है।

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित लेन और दिशा में ही वाहन चलाएं। डिवाइडर या कट के पास नियम तोड़कर दूसरी तरफ जाने से बचें और जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे खुद के साथ दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की जान भी खतरे में पड़े।

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी है और रॉन्ग-साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।