Kota शहर में सुबह-शाम चार-चार घंटे पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध
कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा जिला कलेक्टर एमपी मीना ने कोटा शहर में सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 जनवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगा. जिला कलेक्टर एमपी मीना ने कोटा शहर में सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 जनवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगा. जिले की राजस्व सीमा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धात्विक मांझा, पतंग उड़ाने के लिए ठोस धागा, नायलॉन, सिंथेटिक से बना प्लास्टिक मांझा, कांच, धातु मिश्रित चीनी मांझा, टॉसिक सामग्री जैसे लौह पाउडर, ग्लास पाउडर की थोक और खुदरा बिक्री और उपयोग की अनुमति है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 निषिद्ध है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति को बिना किसी बाधा के बनाए रखने के लिए पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके मांझा और धागे के भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अवज्ञा की स्थिति में उचित कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी. कोटा शहर में चाइनीज मांझा की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद कुछ व्यापारी चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। कोटा उत्तर निगम टीम को स्टेशन क्षेत्र की पूनम कॉलोनी में एक किराना व्यापारी के चाइनीज मांझा बेचने की सूचना मिली थी. टीम ने सुरेश किराना स्टोर पर छापा मारा, लेकिन दुकान में चाइनीज मांझा नहीं मिला। वह घर पर ही दुकान चलाता है। घर पर जांच की तो एक कार्टन में 200 चकरी चाइनीज मांझा मिला। टीम ने इसे जब्त कर लिया और मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया। कार्रवाई उत्तरी निगम के अग्निशमन अधिकारी अमजद खान और सहायक अग्निशमन अधिकारी सीता चौबदार के नेतृत्व में की गई.