Aapka Rajasthan

9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी 75 वर्षीय पुजारी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹15 हजार जुर्माना

 
9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी 75 वर्षीय पुजारी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹15 हजार जुर्माना

राजस्थान के कोटा में 9 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 ने 75 वर्षीय पुजारी को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला करीब दो साल पुराने मामले में आया है।

अभियोजन के अनुसार, घटना उस समय हुई थी जब 9 वर्षीय बच्ची मंदिर दर्शन के लिए गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद पुजारी ने बच्ची के साथ अनुचित यौन आशय से छेड़छाड़ की। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखा। सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 ने आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है, ताकि समाज में कानून का प्रभावी संदेश जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास