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Karoli अब उद्यान संपदा बचेगी, हरियाली को संरक्षण मिलेगा

 
Karoli अब उद्यान संपदा बचेगी, हरियाली को संरक्षण मिलेगा
करौली न्यूज़ डेस्क, करौली जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस उद्यान सहित राजकीय उद्यानों में पेड़-पौधों की सूखी पत्तियों और वनस्पतिजन्य कचरे को जला कर निस्तारित नहीं किया जाएगा। उद्यान क्षेत्र में कचरे में आग लगाने से हरियाली को हो रहे नुकसान को लेकर में मंगलवार को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षक राजकीय उद्यान ने उद्यानों में जला कर कचरा निस्तारण पर पाबंदी लगा दी है। गौरतलब है कि सर्किट हाउस में पेड़ों के नीचे पेड़-पौधों की सूखी पत्तियों के ढेर को आग लगाने के मामले में 14 मई के अंक में बेपरवाही से जला रहे उद्यान संपदा, हरियाली को भी पहुंच रहा नुकसान शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। जिसमें सर्किट हाउस में पेड़-पौधों की पत्तियों को जलाना, उद्यान संपदा के नुकसान पहुंचने को प्रमुखता से उजागर किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और अधीक्षक राजकीय उद्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा अंबरीश शर्मा ने उनके अधीनस्थ चार जिलों में सभी अधिकारी व कार्मिकों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियों को आग लगा कर कचरा निस्तारण किया जाता है। आग से हरे पेडों की शाखाएं और पत्तियां झुलस गई। रोपे गए कई छोटे पौधे भी जलकर नष्ट हो गए थे।

करौली, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में निर्देश जारी

अधीक्षक उद्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा अंबरीश शर्मा ने अधीनस्थ करौली, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों के उद्यान अधिकारी-कर्मचारियों को आदेश जारी किए हैं। इसमें सरकारी बंगले, नर्सरी, परिसर, उद्यान आदि के पेड़-पौधों से प्राप्त कचरे में आग नहीं लगाने को कहा है। साथ ही कचरे का निस्तारण स्थानीय निकाय के माध्यम से या उद्यान परिसर में गड्ढ़े में दबाने की सलाह दी है।