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Karoli स्मैक तस्करी के आरोप में दंपती समेत तीन लोगों को कारावास व जुर्माने की सजा

 
Karoli स्मैक तस्करी के आरोप में दंपती समेत तीन लोगों को कारावास व जुर्माने की सजा
करौली न्यूज़ डेस्क, करौली विशिष्ट न्यायधीश एनडीपीएस अंबिका सोनी ने स्मैक तस्करी के साढ़े तीन साल पुराने मामले में गुरुवार को प्रतापगढ़ जिले की कोटड़ी निवासी दपती सहित तीन जनों को करावास की सजा सुनाई है। इसमें महिला को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा उसके पति व साथी को 12-12 वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 1 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। अपर लोक अभियोजन एवं राजकीय अधिवक्ता दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि प्रकरण के अनुसार 11 अप्रेल 2021 को सुबह नई मंडी थाना अधिकारी दिनेश शर्मा, डीएसटी टीम व महिला कांस्टेबल ज्योति आपराधिक मामलों में वांछितों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में गश्त करते हुए बाजना फाटक पहुंचे। जहां सुबह करीब सवा सात बजे बाजना की ओर से एक बिना नबर की बाइक पर दो पुरुष और एक महिला गोद में बच्ची को लेकर आती दिखी। रेलवे फाटक पर पुलिस दल को खड़ा देख बाइक सवार तीनों जनों ने वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस व डीएसटी ने तत्परता दिखा तीनों को दबोच लिया।

पूछताछ करने पर बाइक चालक ने अपना नाम बेडा बनकी गांव निवास गोविंद व साथ बैठी महिला, पुरुष ने प्रताप गढ़ के थाना आरनौद के गांव कोटडी निवास कारु बैरागी व पत्नी कांता बैरागी नाम बताया। तलाशी में गोविंद के पास से 350 ग्राम स्मैक, एक किलोग्राम अफगानी स्मैक, कारु राम के पास 300 ग्राम स्मैक व 1 किलोग्राम अफगानी स्मैक तथ कांताबाई के वस्त्रों में बनी गुप्त जेब से 50 ग्राम स्मैक तथा तीनों के पास से 28 हजार 390 रुपए मिले। मौके से तीनों को गिरतार कर थाने लेकर आए। पूछताछ में तीनों ने उक्त स्मैक को प्रतापगढ़ के गांव कोटड़ी के मुस्ताक उर्फ राजा बाबू से लेकर आना बताया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद स्मैक विक्रेता सहित चारों जनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान पंजीकृत कराए तथा 39 दस्तावेज प्रदर्श किए। विशिष्ट न्यायधीश ने एनडीपीएस के तहत दोष सिद्ध होने गोविन्द व कारु बैरागी को 12-12 वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 1 लाख 20 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदायगी नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है। कांताबाई को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा अदम अदायगी नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए। मुश्ताक को दोष मुक्त कर दिया है।