Karoli प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुवाई से कटाई तक नुकसान पर मिलेगा मुआवजा
करौली न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार की ओर से जिला सहित प्रदेश में रबी 2024-25 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। राज्य के पूर्व के 33 जिलों के आधार पर योजना की क्रियान्विति की जाएगी। जिले में रबी फसल के लिए गेहूं, चना व सरसों की फसल का बीमा कराने के लिए अधिसूचित किया है। योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक बीमा करा सकेंगे तथा बंटाईदार कृषक जिस जिले में स्वयं रहता है, उसी जिले की बंटाई भूमि ही मान्य होगी।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विश्वंभर दयाल शर्मा ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। गैर ऋणी किसान को बीमा कराने के लिए डिजिटल जमाबंदी, आधार, बैंक पासबुक लगानी होगी वहीं बंटाईदार का खाताधारक से शपथ पत्र, पार्टनर का मूलनिवास प्रमाण पत्र, बंटाईदार व खाताधारक के आधार कार्ड आदि जरुरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।नुकसान पर मिलेगा मुआवजा : खड़ी फसल (बुवाई से कटाई): खड़ी फसल में सूखा, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आपदा आदि परिस्थितियों में नुकसान होने पर मुआवजा राज्य सरकार उपज आंकडों द्वारा तथा व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई के बाद 14 दिन की अवधि में सूखने के लिए खेत में छोड़ी गई फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा व्यक्तिगत आधार पर दिया जाएगा।
बीमा तथा मुआवजा क्लेम के लिए यहां दे सूचना : संयुक्त निदेशक वीडी शर्मा ने बताया कि बीमित फसलों में नुकसान होने पर गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषक कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447, कृषि विभाग के अधिकारी, फसल बीमा पोर्टल, बीमा कंपनी प्रतिनिधि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से अपनी फसल का बीमा तथा बीमित फसलों में नुकसान होने पर मुआवजा के लिए क्लेम कर सकते हैं।
