Karoli हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
करौली न्यूज़ डेस्क, करौली हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश विनोद कुमार ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक एडवोकेट महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि परिवादी राजधर ने 3 नवंबर 2021 को कुडग़ांव थाने में मामला दर्ज कराया कि दोपहर 12 बजे वह अपने पुत्र सतीश के साथ खेत पर गया था, जहां बाड़ गुलाल निवासी रामवीर, सुखवीर वीरेंद्र, राधेश्याम आदि छिपकर बैठे थे। इन लोगों के हाथ में बंदूक, लाठी, धारिया जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों ने दोनों पिता-पुत्र को घेर लिया। इस दौरान बंदूक की गोली लगने से पुत्र सतीश गिर गया। आवाज सुनकर पास ही राजधर के भाई मौके पर आए जहां आरोपियों ने इन पर भी हमला कर घायल कर दिया।
मामले में पुलिस ने वीरेंद्र, राधेश्याम, सुखवीर, बृजमोहन, सुमान, रामवीर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।अपर लोक अभियोजक एडवोकेट महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि उभयपक्षों की बहस के दौरान 33 गवाहों के बयान कराए गए तथा 60 दस्तावेज प्रदर्श किए। इस पर न्यायालय ने उक्त सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
