Aapka Rajasthan

Karoli फसलों को मिलेगा बीमा का सुरक्षा कवच, 31 तक कराएं फसल बीमा

 
Karoli फसलों को मिलेगा बीमा का सुरक्षा कवच, 31 तक कराएं फसल बीमा
करौली न्यूज़ डेस्क, करौली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना आवश्यक है। रबी सीजन में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जिले में अधिसूचित फसलों जैसे गेहूं, चना व सरसों का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 दिसबर है। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण ( केसीसी) लेने वाले कृषकों/ ऋणी कृषकों का बीमा सबंधित बैंक द्वारा स्वत ही किया जाता है। जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं ले रखा है वे किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनआईसीपी) नजदीकी बैंक शाखा, सीएससी, बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सपर्क करके फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वयं के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा में कौन सी फसल बोई हुई है तथा बंटाई की स्थिति में बंटाई का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मालिक का नाम तथा जिस जिले का किसान है उसी जिले के कृषक को बंटाई दे सकता है। अगर किसान फसल परिवर्तित करता है तो इसके लिए 29 दिसबर तक बैंक को लिखित में सूचित करें।

यह रहेगी बीमा राशि : कृषि अणवेशक देवेन्द्र गुर्जर ने बताया कि रबी फसलों की बीमा राशि 1.5 प्रतिशत रहेगी तथा गेहूं के लिए बीमित राशि 88012 तथा किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रिमियम राशि 1320.18 प्रति हैक्टेयर रहेगी। चना के लिए बीमित राशि 95847 तथा किसानों की ओर से दी जाने वाली प्रिमियम राशि1437.71 रहेगी। सरसों के लिए बीमित राशि 97080 तथा किसानों की ओर से दी जाने वाली प्रीमियम राशि 1456.20 रहेंगी। सियाराम मीना ने बताया कि फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बैमोसम बरसात, ओलावृष्टि बाढ़, आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग द्वारा औसत उपज में प्राप्त कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति लाभ देय है एवं फसल कटाई के उपरांत 14 दिनों तक कटी हुई फसल खलियान में रखने पर क्षति होने पर फसलों का आकलन व्यक्तिगत किया जाएगा। इसके लिए बीमित किसान को फसलों में खराबा होने पर 72 घंटे के भीतर फसल बीमा कंपनी एजेंट/ कृषि विभाग /बैंक / क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में सपर्क कर सकते हैं।