करौली पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
करौली में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध नाबालिगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में सख्त सजा देना आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पोक्सो कानून के तहत आरोपी के खिलाफ पूरी तरह से साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई।
विशेष पोक्सो कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता के पुनर्वास और देखभाल के लिए उपयोग की जाएगी।
करौली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट तक लाया गया। यह सजा न केवल आरोपी के लिए बल्कि समाज के अन्य अपराधियों के लिए भी चेतावनी है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
विशेष पोक्सो अदालत की इस कार्रवाई से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
