करौली कोर्ट ने 2019 के हत्या मामले में चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
राजस्थान के करौली जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2019 के एक हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला ग्राम खेड़ा, थाना मासलपुर क्षेत्र का था, जहां उस समय एक व्यक्ति की हत्या हुई थी।
कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा और साथ ही अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और पीड़ित परिवार पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह सख्त सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार, हत्या की घटना के समय पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने त्वरित जांच कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच और सबूतों के आधार पर ही यह मामला न्यायालय में पहुंचा।
जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी कहा कि इस फैसले से अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है और न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा।
अधिकारियों ने बताया कि अब दोषियों को तुरंत कारावास में भेजा जाएगा और अदालत द्वारा निर्धारित अर्थदंड भी वसूला जाएगा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और न्याय की प्रक्रिया की गंभीरता को उजागर किया है।
