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SI भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई! राजस्थान सरकार ने फिर की समय की मांग, उम्मीदवारों में मची हलचल

 
SI भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई! राजस्थान सरकार ने फिर की समय की मांग, उम्मीदवारों में मची हलचल 

एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाई है। हाईकोर्ट में आज (26 मई) अहम सुनवाई होनी है। सरकार ने इससे पहले ही समय मांगा है। कोर्ट में अर्जी पेश करते हुए सरकार ने बताया कि 20 मई की बैठक में फैसला नहीं हो सका। इससे पहले 21 मई को सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में एसआई भर्ती पर अंतिम फैसला हो सकता है। लेकिन बैठक के बाद अंतिम फैसला नहीं हो सका।

नीति आयोग की बैठक का दिया हवाला

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अर्जी पेश की। फैसले के लिए और समय मांगते हुए कहा गया है कि नीति आयोग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो सकी। इस कारण फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए। इससे पहले 21 मई को हुई बैठक के बाद कमेटी ने कहा था कि वह सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "जरूरत पड़ने पर एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।"

हाईकोर्ट ने दी थी परिणाम भुगतने की चेतावनी
हाईकोर्ट ने 26 मई तक का समय देते हुए चेतावनी भी दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, "अगर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर 26 मई के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग की होगी।"