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Karoli दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालकों को मिलेगा आर्थिक संबल

 
Karoli  दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालकों को मिलेगा आर्थिक संबल

करौली न्यूज़ डेस्क , करौली पशुपालन विभाग की ओर से करौली सहित प्रदेश के पशुपालकों के हितों के मद्देनजर उनके मूल्यवान पशुधन का बीमा कर पशुधन हानि होने पर वित्तीय सुरक्षा तथा आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गंगासहाय मीना ने बताया कि बीमा योजना का शुभारंभ 13 दिसंबर को कायड़ अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। योजना के तहत करौली सहित राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का एक वर्ष के लिए नि:शुल्क बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) की ओर से ट्रस्ट मोड पर किया जाएगा। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश जादौन ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में 5-5 लाख दुधारू भेड़-बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र (ऊंट) वंशीय पशु को बीमा कवर किया जाना प्रस्तावित है। बीमा योजना में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। गाय-भैंस के लिए अधिकतम 40 हजार रुपए, भेड़, बकरी को अधिकतम 4 हजार रुपए प्रति, ऊंट नर व मादा को अधिकतम 40 हजार रुपए प्रति पशु आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा, जो कि विभागीय नियमों के अधीन दिया जाएगा। छोटे पशुओं (भेड़-बकरी) की एक यूनिट में 10-10 भेड़ व बकरी को शामिल किया गया है।

पशु चिकित्सकों को भी मिलेगा मानदेय

योजना के क्रियान्वयन के लिए पशु चिकित्सकों को भी मानदेय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 75 रुपए प्रति मवेशी यूनिट तथा पोस्टमार्टम के लिए 150 रुपए प्रति पशु मानदेय दिए जाने का प्रावधान रखा है।डॉ. जादौन ने बताया कि पशुपालक 13 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 तक ई-मित्र के माध्यम से डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमएमपीबीवाय डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकृत पशुपालकों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। लॉटरी में चयनित पशुओं का ही बीमा किया जा सकेगा। संयुक्त निदेशक गंगासहाय मीना ने बताया कि योजना के तहत राज्य में करीब 12 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। पशुओं का बीमा करवाने के लिए पशुपालक का जन आधार आवश्यक है। उन्हीं पशुओं का बीमा कराया जाएगा, जिसका अन्य किसी योजना में बीमा नहीं हो। किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना होने पर पशु मृत्यु होने, आग लगने, जहरीली घास खाने, कीड़ा या सर्प काटने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा या किसी बीमारी में मृत्यु होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा।