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Karoli जिले में खुले छोड़े बोरवैल होंगे बंद, अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

 
Karoli जिले में खुले छोड़े बोरवैल होंगे बंद, अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई
करौली न्यूज़ डेस्क, करौली खुले बोरवैल और टयूबवैलों में गिरकर होने वाली जनहानि से सबक लेते हुए कलक्टर नीलाभ सक्सैना ने जिले में खुले/परित्यक्त पड़े बोरवैल/टयूबवैल को बंद करने/सुरक्षित तरीके से ढंकने अथवा तारबंदी से टयूबवैल का क्षेत्र सुरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है, ताकि इनमें छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सर्वे के आधार पर जिले में खुले बोरवैलों की संख्या 8 तथा खुले या सूखे कुओं की संख्या 13 है। कलक्टर ने बताया कि अब बोरवैल या टयूबवैल निर्माण के बारे में भूमि या परिसर के स्वामी को बोरवैल या टयूबवैल का निर्माण शुरू करने से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संबंधित जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत के सरपंच/भू-जल विभाग, जलदाय विभाग, नगर परिषद या नगरपालिका के अधिकारियों को सूचना देनी होगी।

जिला स्तर पर आठ सदस्यीय सुरक्षा समिति बनी: कलक्टर ने बताया कि निर्देशों की पालना एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलक्टर (आपदा प्रबंधन), एसपी और जिप सीईओ सहित 8 अधिकारियों की टीम, खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी टीम, नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या ईओ तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सुरक्षा समिति होगी जिसमें ग्राम विकास अधिकारी संयोजक तथा पटवारी व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे।

समितियों के यह रहेंगे कार्य: समितियां अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर खुले बोरवैल/टयूबवैल का चिह्निकरण करेंगी। खुले खतरनाक बोरवैल/टयूबवैल के मालिकों से संपर्क कर उसे तारबंदी से सुरक्षित किया जाएगा। बोरवैल/नलकूप असफल या सूखा होने पर उससे संबंधित व्यक्ति से मिट्टी, कंकड, बजरी से बंद कराया जाएगा। संबंधित व्यक्ति उपलब्ध या चिह्नित नहीं होने पर राजकीय व्यवस्था से खुले बोरवैल/टयूबवैल को सुरक्षित या बंद किया जाएगा। इसके अलावा असुरक्षित खुले बोरवैल छोड़ने में व्यक्ति विशेष की लापरवाही होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर एनओसी रदद सहित बोरवैल को सील करने तथा जुर्माना लगाया जाएगा।

सभी ड्रलिंग एजेंसियों सरकारी या अर्द्ध सरकारी अथवा निजी आदि को अनिवार्य रूप से डीओआईटी, जीओआर द्वारा विकसित राजधारा पोर्टल पर ड्रिलिंग रिंग का पंजीकरण कराने आदि के संबंध में निर्देशित किया है। साथ ही सभी नए तथा पुराने नलकूप उपभोगकर्ताओं को राजधारा ऑनलाइन पोर्टल पर नलकूप निर्माण की सूचना के साथ अकार्यशील या नकारा बोरवैल/नलकूप को उपयोगकर्ता या भूमि मालिक द्वारा बंद कर इसकी सूचना राजधारा पोर्टल पर अपलोड करानी होगी।