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जोधपुर में महिला तस्कर को 2 साल की सजा, रसोई से बरामद हुई थी अफीम; घर से मिली थीं हिसाब-किताब की डायरियां

 
जोधपुर में महिला तस्कर को 2 साल की सजा, रसोई से बरामद हुई थी अफीम; घर से मिली थीं हिसाब-किताब की डायरियां

राजस्थान के जोधपुर में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अदालत ने महिला आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने महिला को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में पुलिस ने महिला के घर की रसोई से अफीम बरामद की थी, वहीं घर से लेन-देन और हिसाब-किताब से जुड़ी डायरियां भी मिली थीं।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिलने पर महिला के घर पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान रसोई में छिपाकर रखी गई अफीम बरामद हुई। इसके अलावा घर से कुछ डायरियां भी मिलीं, जिनमें कथित तौर पर मादक पदार्थों के लेन-देन और हिसाब-किताब का विवरण दर्ज था।

बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोप-पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामद अफीम, जब्ती प्रक्रिया, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।

अदालत ने सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद महिला को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ नियमानुसार जुर्माना भी लगाया। यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी लागू होगा।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि बरामद अफीम और घर से मिली डायरियां मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुईं। वहीं, बचाव पक्ष ने अपने स्तर पर दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोषसिद्धि का फैसला सुनाया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि समाज में नशे के प्रसार पर रोक लगाई जा सके।

इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।