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Jodhpur जैसलमेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर कोर्ट ने क्या कहा? जानें

 
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जोधपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए एक कंपनी को इस शर्त पर अनुमति देने को कहा है कि उसके द्वारा आरंभिक अपेक्षित पांच प्रतिशत राशि की मांग नहीं की जाएगी।न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता आरसीपीएल शुभ कंपनी की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने कहा कि राज्य सरकार विधि अनुसार याचिकाकर्ता को जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज का टेंडर देने को तैयार है।

यह प्रोजेक्ट जैसलमेर के व्यापक हित में है, लेकिन याची का पुराना रिकॉर्ड समय पर परियोजना पूरी नहीं करने की असमर्थता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में आश्वासन चाहा। इस पर याची की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि वे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। याचिकाकर्ता परियोजना के प्रारंभ में अपेक्षित पांच प्रतिशत राशि की मांग नहीं करेगा और अपने स्तर पर संसाधन जुटाएगा। कोर्ट ने अनुमति दे दी और कहा कि कोई विलंब होने पर सरकार उचित कदम उठाने को सक्षम है।