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सूरत रेप केस में तीन महीने और बढ़ी आसाराम की जमानत, वीडियो में जाने कितने महीने की मिली मौहलत

सूरत रेप केस में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से तीन महीने की और अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले सुबह गुजरात हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विरोधाभासी फैसला सुनाया। दोनों जजों की राय अलग-अलग थी। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस को केस ट्रांसफर किया गया और दोपहर को चीफ जस्टिस ने तीन महीने की अंतरिम जमानत और बढ़ा दी।
 

 
सूरत रेप केस में तीन महीने और बढ़ी आसाराम की जमानत, वीडियो में जाने कितने महीने की मिली मौहलत 

सूरत रेप केस में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से तीन महीने की और अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले सुबह गुजरात हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विरोधाभासी फैसला सुनाया था। दोनों जजों की राय अलग-अलग थी। इसके बाद केस चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। दोपहर में चीफ जस्टिस ने अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए और बढ़ा दी। दरअसल, आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के केस दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गुजरात से जुड़े केस में उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर केस में भी उसे 31 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई थी।


जोधपुर हाईकोर्ट से वापस ली थी याचिका
आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा था। इस पर यहां से यह याचिका वापस ले ली गई थी।

गुजरात हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई थी सुनवाई
आसाराम ने 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट में 25 मार्च को जज इलेश जे वोरा और संदीप एन भट्ट की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिस पर शुक्रवार को फैसला आया।

दोनों जजों ने अलग-अलग राय दी थी
जस्टिस इलेश जे वोरा ने 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की। जबकि जस्टिस संदीप एन भट्ट ने कहा- इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आसाराम दुष्कर्म मामले में दोषी है। ऐसे में उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका खारिज कर दी। ऐसे में यह याचिका चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दी गई।

चीफ जस्टिस ने बढ़ाई अंतरिम जमानत
आसाराम के वकील जिगर साल्वी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसले में मतभेद के चलते यह मामला चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। यहां बहस के बाद मेडिकल आधार पर जमानत देने का फैसला सुनाया गया। आसाराम कई बीमारियों से ग्रसित है। उसे 30 जून तक राहत मिली है। इस फैसले के बाद आसाराम की ओर से जोधपुर दुष्कर्म मामले में अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की जाएगी।

11 साल बाद मिली 75 दिन की राहत
14 जनवरी को जोधपुर कोर्ट से आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी। उसी रात वह पाली रोड स्थित आरोग्यम से निकलकर रात 10:30 बजे पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। अस्पताल और पाल आश्रम के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी, जिन्होंने आसाराम पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कुछ देर साधकों से चर्चा करने के बाद आसाराम रात 11 बजे एकांतवास में चले गए।