Aapka Rajasthan

राजस्थान हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी: जून में 28 दिन तक बंद रहेंगी अदालतें

 
राजस्थान हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी: जून में 28 दिन तक बंद रहेंगी अदालतें

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में 1 जून से 28 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा।

इस दौरान दोनों पीठों में नियमित अदालती कामकाज स्थगित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अदालतें सोमवार, 29 जून को फिर से सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार खुलेंगी। इस समय के दौरान अदालती मामलों की सुनवाई और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।

हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और जनता को सूचित किया है कि अवकाश के दौरान केवल आपातकालीन मामलों और विशेष परिस्थितियों में ही अदालत में प्रबंध होंगे। इसके अलावा, अदालत के वेबसाइट और सूचना बोर्ड के माध्यम से भी आवश्यक निर्देश और सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का उद्देश्य अदालत कर्मचारियों और न्यायाधीशों को लंबे समय तक चल रहे कार्यभार से राहत देना और उन्हें तैयार करने का अवसर प्रदान करना है। इसी समय में अदालतें अपने रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और व्यवस्थित रखरखाव कर सकती हैं।

अधिवक्ताओं और आम जनता से अपील की गई है कि वे अपनी याचिकाओं और अन्य कार्यवाहियों को इस अवकाश के अनुसार नियोजित करें ताकि बाद में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह ग्रीष्मावकाश आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के पारंपरिक समयानुसार जारी किया गया है और इसे अदालत के सभी कर्मचारियों और न्यायाधीशों पर समान रूप से लागू किया जाएगा।