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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव से जुड़ी 19 याचिकाएं खारिज; नामांकन रद्द करने पर नहीं होगा दखल

 
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव से जुड़ी 19 याचिकाएं खारिज; नामांकन रद्द करने पर नहीं होगा दखल

राजस्थान में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने नामांकन रद्द होने से जुड़ी 19 याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए साफ किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद कोर्ट नामांकन रद्द करने जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

उम्मीदवारों ने नामांकन रद्द होने को दी थी चुनौती

इन याचिकाओं में अलग-अलग उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि नामांकन रद्द करने के फैसले को निरस्त किया जाए, ताकि वे निकाय चुनाव में हिस्सा ले सकें।

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट का दखल नहीं

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया की संवैधानिक व्यवस्था और निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे विवादों को चुनाव प्रक्रिया के बीच रोकना उचित नहीं है।

19 याचिकाओं पर एक जैसा रुख

कोर्ट ने नामांकन रद्द किए जाने से जुड़ी सभी 19 याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने नामांकन रद्द होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे जारी

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी मुकाबला जोर पकड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ाने में अहम माना जा रहा है।