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Jodhpur जलापूर्ति का समाधान निकलने तक पीएचईडी निजी कॉलोनियों में पानी के टैंकर पहुंचाएगा

 
Jodhpur जलापूर्ति का समाधान निकलने तक पीएचईडी निजी कॉलोनियों में पानी के टैंकर पहुंचाएगा

जोधपुर न्यूज़ डेस्क, निजी आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जल आपूर्ति विभाग को स्थायी समाधान होने तक टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने समाधान के साथ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। अधिकारी पेश हुए, लेकिन कोर्ट उनके समाधान से संतुष्ट नहीं हुआ और दो बजे अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही. इस पर अधिकारियों ने आनन-फानन में नई योजना बनाकर कोर्ट के सामने पेश कर दी.

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ऑल रेजिडेंट्स अंसल सुशांत सिटी सोसायटी की याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण के समक्ष सुनवाई हुई। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव समित शर्मा और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार के साथ पेश हुए. कोर्ट को बताया गया कि कॉलोनी में भूजल स्तर ठीक है, इसलिए वहां अपने खर्चे पर आरओ के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें. दोपहर 2 बजे अपना नाम लिखवा लें। अगली सुनवाई पर अवमानना की सजा होगी.

कोर्ट ने 1 मई को प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी

दो बजे के बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अधिकारियों ने अस्थायी समाधान के तौर पर टैंकर से पानी भेजने का सुझाव दिया. साथ ही 4 इंच पानी की पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट लाने के लिए भी समय मांगा। फिर कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए तत्काल टैंकर और नई पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था का प्रोजेक्ट 1 मई को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.  हाई कोर्ट में 12 से 1 बजे तक सुनवाई चली. सुनवाई में वीसी के जरिए महाधिवक्ता मौजूद रहे. यूडीएच के मुख्य सचिव, पीएचईडी के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी बिना शर्त माफी के साथ अदालत में उपस्थित हुए. अवमानना की कार्रवाई को लेकर कोर्ट सख्त दिखी तो लंच के बाद 2 बजे से 3.15 बजे तक सुनवाई चली.