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नागौर में एसपी पद खाली रहने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब, आरएलपी ने लगाई थी याचिका

 
नागौर में एसपी पद खाली रहने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, निर्वाचन आयोग को नोटिस; दो हफ्ते में मां

राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) का पद लंबे समय से खाली रहने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से दायर की गई थी।

याचिका में नागौर में एसपी का पद रिक्त रहने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष कहा गया कि जिले में पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद का खाली रहना प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर विषय है। खासतौर पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिले की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने आयोग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब आयोग को यह बताना होगा कि नागौर में एसपी का पद खाली रहने की स्थिति क्यों बनी और इसे लेकर क्या प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

आरएलपी की ओर से दायर याचिका में एसपी पद को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब इस मामले में निर्वाचन आयोग के जवाब पर सबकी नजर रहेगी।

नागौर राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है और यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में एसपी पद की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा बढ़ा दी है।

हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के बाद अगली सुनवाई में निर्वाचन आयोग का पक्ष सामने आएगा। इसके बाद अदालत मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है।