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जोधपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला: हिमांशु हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने कहा– “विकृत मानसिकता का अपराध”

 
जोधपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला: हिमांशु हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने कहा– “विकृत मानसिकता का अपराध”

जोधपुर के अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 ने बुधवार को चार साल पुराने चर्चित हिमांशु हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी किशन गोपाल सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले को “विकृत मानसिकता” से जुड़ा अपराध करार देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें समाज के लिए गहरी चिंता का विषय हैं और कठोर सजा ही इसका उपयुक्त समाधान है।

यह मामला स्थानीय स्तर पर बेहद संवेदनशील माना गया था। घटना के समय किशन गोपाल सोनी, मृतक हिमांशु का पड़ोसी था। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ने हिमांशु को निशाना बनाते हुए उससे 10 लाख रुपये की फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत उसने अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा।

अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें मोबाइल रिकॉर्ड, घटनास्थल से मिली सामग्री और गवाहों के बयान शामिल थे। अदालत ने सभी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए यह माना कि हत्या पूर्वनियोजित थी और आरोपी का उद्देश्य आर्थिक लाभ के लिए हिंसक कदम उठाना था। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि इस तरह का अपराध न केवल एक परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है, बल्कि समाज में असुरक्षा का वातावरण भी पैदा करता है।

फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। मृतक हिमांशु के परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा थी, जो अब पूरी हुई है। परिजनों का कहना है कि यह फैसला अन्य लोगों को भी कानून का पालन करने और अपराध से दूर रहने की सीख देगा।

वहीं, बचाव पक्ष ने सजा कम करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी के लिए नरमी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा ने इस मामले को अंतिम रूप दे दिया है, हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार रहेगा।