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जोधपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: एटीएम कार्ड पर दुर्घटना बीमा मामले में एक्सिस बैंक को सेवा में कमी का दोषी माना

 
जोधपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: एटीएम कार्ड पर दुर्घटना बीमा मामले में एक्सिस बैंक को सेवा में कमी का दोषी माना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर बेंच ने एटीएम कार्ड से जुड़े व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावे के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। आयोग ने बैंकिंग सेवा में लापरवाही मानते हुए एक्सिस बैंक को “सेवा में कमी” का दोषी ठहराया है।

यह फैसला आयोग के सदस्य (न्यायिक) सुरेंद्र सिंह और सदस्य लियाकत अली की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। मामले में यह पाया गया कि मृतक कार्डधारक के बीमा क्लेम आवेदन को संबंधित बीमा कंपनी तक समय पर और उचित तरीके से नहीं भेजा गया, जिसके कारण दावेदार को बीमा लाभ प्राप्त करने में बाधा आई।

मामला एटीएम कार्ड पर मिलने वाले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से जुड़ा हुआ था, जिसमें कार्डधारक की मृत्यु के बाद परिजनों ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। आरोप था कि बैंक ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और क्लेम को बीमा कंपनी तक अग्रेषित नहीं किया, जिससे दावा लंबित रह गया।

आयोग ने सुनवाई के दौरान यह माना कि बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह ग्राहक के बीमा दावे को समय पर और सही प्रक्रिया के तहत बीमा कंपनी तक पहुंचाए। ऐसा न करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।

जोधपुर स्थित Rajasthan State Consumer Disputes Redressal Commission ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही उपभोक्ता को आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचा सकती है।

इस निर्णय को उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों से बैंकिंग संस्थानों को अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की सीख मिलेगी।

फिलहाल आदेश के विस्तृत विवरण और संभावित मुआवजे को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी है। यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की खबर है जो बीमा दावों में बैंकिंग प्रक्रियाओं की देरी या लापरवाही का सामना करते हैं।